अगर आप टैक्सपेयर्स की श्रेणी में आते हैं—चाहे व्यक्ति हों, कंपनी, बैंक या सरकारी कार्यालय—तो अप्रैल 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डेडलाइंस को भूलना आपके लिए भारी पड़ सकता है। विभाग के टैक्स कैलेंडर के अनुसार 7, 14, 15 और 30 अप्रैल की तारीखें बेहद अहम हैं। आइए जानते हैं इन तारीखों पर क्या जरूरी काम पूरे करने हैं:
🔹 7 अप्रैल 2025-
मार्च 2025 के लिए सरकारी कार्यालयों द्वारा काटे गए टैक्स को जमा करने की अंतिम तिथि।
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यदि टैक्स चालान जमा किए बिना भुगतान किया गया है, तो उसी दिन सरकार के खाते में राशि ट्रांसफर करना अनिवार्य है।
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फॉर्म 27C के तहत मार्च में खरीदार से प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करने की डेडलाइन।
फरवरी 2025 में कटे टीडीएस के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि:
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सेक्शन 194-IA: संपत्ति की बिक्री पर टैक्स
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सेक्शन 194-IB: किराये पर टैक्स
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सेक्शन 194M: पेशेवर/कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पर टैक्स
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सेक्शन 194S: वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (जैसे क्रिप्टो) पर टीडीएस
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फॉर्म 15CC: विदेशी रेमिटेंस की डिटेल जमा करने की आखिरी तारीख (ऑथराइज्ड डीलर द्वारा)
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फॉर्म 3BB: स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जमा की जाने वाली स्टेटमेंट, जिसमें क्लाइंट कोड में बदलाव हुआ हो (मार्च माह के लिए)
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मान्यता प्राप्त संघों द्वारा क्लाइंट कोड में बदलाव वाली स्टेटमेंट की अंतिम तारीख
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फॉर्म 24G: सरकारी कार्यालयों द्वारा मार्च माह में TDS/TCS का चालान रहित भुगतान करने पर यह रिपोर्ट दाखिल करनी होगी
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चालान-कम-स्टेटमेंट (194-IA, 194-IB, 194M, 194S): मार्च 2025 में कटे टैक्स की रिपोर्टिंग
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गैर-सरकारी कार्यालयों के लिए मार्च माह में काटे गए टैक्स की जमा तिथि
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फॉर्म 61: 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्राप्त फॉर्म 60 की डिटेल अपलोड करने की आखिरी तारीख
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फॉर्म 15G/15H: मार्च 2025 की तिमाही में प्राप्त घोषणाएं अपलोड करने की अंतिम तिथि
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सेक्शन 192, 194A, 194D, 194H के तहत यदि मूल्यांकन अधिकारी ने तिमाही आधार पर TDS जमा करने की अनुमति दी है, तो जनवरी से मार्च 2025 की अवधि के लिए TDS जमा करने की डेडलाइन
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पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड: भारत में किए गए निवेश की जानकारी देने की अंतिम तिथि (मार्च तिमाही के लिए)
अप्रैल 2025 में टैक्स से जुड़ी इन प्रमुख तारीखों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक भी डेडलाइन छूटने पर आपको पेनल्टी, ब्याज या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते सभी जरूरी फॉर्म जमा कर दिए जाएं और टैक्स भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए।
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